केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह अडल्टरी वाले आदेश में संशोधन कर सशस्त्र बलों को उससे बाहर करे. केंद्र का कहना है कि सशस्त्र बलों में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए कार्मिकों के विवाहेत्तर संबंधों में शामिल होने पर कार्रवाई की जाती है.
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